नई दिल्ली। टाटा पावर-डीडीएल ने बिजली चोरी और बंद कनेक्शनों के मामलों का तुरंत समाधान करने के लिए 14 दिसंबर 2024 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत आयोजित करने की घोषणा की है। यह लोक अदालत सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक पीएलए-1, सब-स्टेशन बिल्डिंग 2/13, सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली (वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के पास) में आयोजित की जाएगी।
टाटा पावर डीडीएल के प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। इच्छुक लोग हेल्पलाइन नंबर 19124 पर कॉल करके या eac.care@tatapower-ddl.com पर ईमेल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्टर्ड लोगों को अपना फोटो आईडी और बिजली चोरी संबंधी बिल लेकर वहां पहुंचना होगा। साथ ही, बिना रजिस्ट्रेशन के आने वाले उपभोक्ता विवादित बिल के साथ आधार कार्ड लेकर सीधे आयोजन स्थल पर आ सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा और बिजली चोरी और बंद कनेक्शन के मामलों का मौके पर समाधान किया जाएगा। बिल का भुगतान चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट और नकद किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता इस अवसर का लाभ नहीं उठाते, तो टाटा पावर-डीडीएल विद्युत अधिनियम, 2003 और डीईआरसी नियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। टाटा पावर-डीडीएल ने इस लोक अदालत की सफलता के लिए अपने उपभोक्ताओं को सभी माध्यमों से जानकारी देने का प्रयास किया है।