नयी दिल्ली : न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने विभिन्न पीठों को मामले आवंटित करने पर दिशा – निर्देश तय किये जाने की पूर्व कानून मंत्री की अपील को सूचीबद्ध करने का आदेश देने में असमर्थता जतायी है. न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने अपने आदेश में कहा, मैं शांति भूषण की याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहूंगा , इसके कारण एकदम स्पष्ट हैं . कोई लगातार मेरे खिलाफ अभियान चला रहा है जैसे मानो मुझे कुछ हासिल करना है. न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा कि वह नहीं चाहते कि अगले 24 घंटे में उनके आदेश को फिर से पलटा जाये. यह देश अपना रास्ता खुद तय करेगा लेकिन मैं इस जनहित याचिका की सुनवाई नहीं कर सकता , इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं .
अधिवक्ता प्रशांत भूषण के यह कहने पर कि उनके पिता शांति भूषण की जनहित याचिका सूचीबद्ध नहीं की गयी ,सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की. न्यायमूर्ति चेलमेश्वर द्वारा इस मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार करने के बाद प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश के समक्ष किया. मामलों के आवंटन संबंधी दिशा – निर्देश बनाने की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध नहीं करने की अधिवक्ता प्रशांत भूषण की शिकायत पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह इस मामले पर गौर करेंगे.