नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले के आरोपित और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कार्ति चिदंबरम को सिक्योरिटी के तौर पर दस करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस ने कार्ति चिदंबरम के वकील से कहा कि आपके मुवक्किल को इतनी रकम जमा करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कार्ति ने अपनी याचिका में कहा था कि उस मई और जून महीने में टेनिस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए अमेरिका, स्पेन और जर्मनी जाना है। पिछले फरवरी महीने में भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देते हुए बतौर सिक्योरिटी दस करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। उसके पहले भी 18 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 20 से 30 सितंबर 2018 तक विदेश जाने की अनुमति दी थी। उस समय कार्ति ने अपनी बेटी के दाखिले के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने ही कार्ति और उसके पिता पी चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है।