ED निदेशक संजय मिश्रा को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। संजय कुमार मिश्रा के विस्तार को याचिकाओं के एक समूह द्वारा चुनौती दी गई थी, जो शीर्ष अदालत के सितंबर 2021 के आदेश पर आधारित थी। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत अन्य शामिल हैं। लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने मिश्रा के सेवा विस्तार को अवैध करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा- हम आपसे चुनाव में लड़ेंगे, हम आपसे अदालत में लड़ेंगे। हम खेतों और सड़कों पर लड़ेंगे, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।

संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय मिश्रा 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) आयकर कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन की बात कही है। अदालत ने कहा है कि सरकार कानून बनाकर कार्यकाल में विस्तार कर सकती है, लेकिन अध्यादेश लाकर ऐसा करना वैध नहीं है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने को अवैध करार दिए जाने पर कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने कहा कि यह सरकार के चहरे पर जोरदार तमाचा है। उच्चतम न्यायालय के फैसले से विस्तार देने के उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है। यह उनकी (केंद्र सरकार) ओर से बड़ी विफलता है। जिस तरह से भाजपा महाराष्ट्र में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है उससे भाजपा पर नकारात्मक असर होगा। हम महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा राजनीतिक दलों को ED, IT के दम पर तोड़ रही है जिसका असर उन पर होगा। हमने संसदीय चुनाव की तैयारी महाराष्ट्र से शुरू की हैं… एक वरिष्ठ नेता के नेतृत्व में हम सितंबर से महाराष्ट्र के हर ज़िले में एक बड़ी पदयात्रा निकालेंगे और नवंबर, दिसंबर में हम बस यात्रा भी करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने को अवैध करार दिए जाने पर कांग्रेस कर्नाटक सरकार में मंत्री एच.के. पाटिल का कहना है कि कांग्रेस ने जो कहा था उसकी आज पुष्टि हुई है। कांग्रेस की बात का समर्थन सुप्रीम कोर्ट ने किया है।

शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे एजेंसी का दुरुपयोग करने वालों के चेहरे पर तमाचा बताया। चतुर्वेदी ने कार्यकाल के विस्तार को अवैध बताते हुए मिश्रा द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जांच की भी मांग की। चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्कृष्ट निर्णय। उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे और अवैध कार्यकाल विस्तार के माध्यम से आतंक और चरित्र हनन का माहौल बनाया था। इसके साथ ही उद्धव गुट की नेता ने कहा कि साथ ही अगर ईडी निदेशक का एक्सटेंशन अवैध है तो उनके और उनकी टीम द्वारा लिए गए सभी फैसलों की जांच की जानी चाहिए अन्यथा उन्हें भी अवैध माना जाएगा। इस चुभने वाले फैसले के बाद क्या ईडी निदेशक के पास महीने के अंत तक पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार है?

 

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