2018 के केस में राहुल गांधी को मिली जमानत, अमित शाह पर किया था टिप्पणी

 

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानी केस में जमानत मिल गई। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वे इस मामले में निर्दोष हैं। बता दें कि उन्हें सुल्तानपुर की अदालत ने तलब किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्या के आरोपी के रूप में संदर्भित करने के लिए मानहानि मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। उन्होंने अपनी टिप्पणी में किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए अदालत में खुद को निर्दोष बताया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार को सुबह 11:05 बजे दीवानी न्यायालय पहुंचे। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत अर्जी मंजूर कर 25-25 हजार रुपए के दो जमानतनामा दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट में करीब 15 मिनट रहने के बाद राहुल गांधी 11:20 बजे अदालत से निकल गए। मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।

कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवादी विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिससे वो आहत हुआ।

अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण 18 जनवरी को अदालत की पिछली सुनवाई से गांधी की अनुपस्थिति की भाजपा ने आलोचना की थी। आज की जमानत उनके वकीलों द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आई है।

यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान बेंगलुरु में गांधी द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन से उपजा है, जहां उन्होंने कथित तौर पर शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने गांधी पर शाह की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए 4 अगस्त, 2018 को मानहानि की शिकायत दर्ज की थी।

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