नयी दिल्ली : क्या आपके पास रेलवे का कंफर्म टिकट है और आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है, अब आप अपना टिकट अपने करीबी रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर सकते हैं. इस संबंध में रेलवे ने गाइडलाइन जारी किया है. रेलवे ने अपने बयान में कहा है कि महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को रेलवे प्रशासन द्वारा टिकट ट्रांसफर करने के लिए अधिकृत किया जाता है, वह किसी सीट या बर्थ पर यात्रा करने वाले के नाम में बदलाव कर सकता है.
ट्रेन खुलने के 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर के लिए लिखित आवेदन देना होगा. इस व्यवस्था के तहत कोई व्यक्ति अपने करीबी रिश्तेदारों को ही टिकट ट्रांसफर कर सकता है, जिसमें मां, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी शामिल हैं. गौरतलब है कि रेलवे में यह व्यवस्था 1990 से ही लागू है और इसमें 1997 और 2002 में कुछ बदलाव भी किया गया था.