टाटा पावर-डीडीएल ने की 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की घोषणा

नई दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली में 7 मिलियन से अधिक आबादी को बिजली सप्लाई करने वाली अग्रणी पावर यूटिलिटी टाटा पावर-डीडीएल ने आगामी शनिवार, 14 सितंबर, 2024 को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में भाग लेने की घोषणा की है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सहयोग से आयोजित होने वाली इस नेशनल लोक अदालत में “बिजली चोरी और डिस्कनेक्टेड कनेक्शंस” के मामलों का निपटान किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन पीएलए-I, सब स्टेशन बिल्डिंग 2/13, सेक्टर – 13, रोहिणी, दिल्ली 110085 (वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के नज़दीक) में सवेरे 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत में भाग लेने के इच्छुक उपभोक्ता हेल्पलाइन 19124 पर कॉल कर या eac.care@tatapower-ddl.com पर ईमेल भेजकर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड वादियों को नेशनल लोक अदालत अपनी फोटो आईडी, और बिजली चोरी संबंधी बिल या डिस्कनेक्टेड कनेक्शन की प्रति साथ लानी होगी।

यह उपभोक्ताओं के लिए बिजली चोरी एवं डिस्कनेक्टेड कनेक्शंस के मामलों का तत्काल निपटान करने का अच्छा अवसर है। यदि ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं की ओर से चूक होती है तो कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 तथा डीईआरसी विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत् उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान चेक, डिमांड ड्रॉफ्ट (डीडी), डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से कर सकते हैं।
नेशनल लोक अदालत को व्यापक तौर पर सफल बनाने के उद्देश्य से, टाटा पावर-डीडीएल विभिन्न चैनलों के जरिए अपने उपभोक्ताओं को सूचित कर रहा है।

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